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Election Commission of India और CAG in Hindi: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG): कार्य और शक्तियां

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लेखक Ratan Kumawat · संस्थापक, NotesMedia

प्रकाशित:

त्वरित सारांश और मुख्य बिंदु

  • • विषय फोकस: भारतीय संविधान और राजव्यवस्था (RAS (आरपीएससी) Syllabus)
  • • मुख्य विषय: Election Commission of India और CAG in Hindi: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG): कार्य और शक्तियां - संवैधानिक और वैधानिक संस्थाएं
  • • अवलोकन: Quick Answer: Election Commission of India और CAG in Hindi: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG) भारतीय लोकतंत्र के दो सबसे मजबूत स...
Quick Answer: Election Commission of India और CAG in Hindi: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG) भारतीय लोकतंत्र के दो सबसे मजबूत संवैधानिक रक्षक हैं। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उपबंध है, जो संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। वहीं भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 तक CAG का उल्लेख है, जिसे डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान का सबसे जरूरी अधिकारी माना था। CAG जनता के पैसे का रखवाला होता है और लोक लेखा समिति (PAC) के मार्गदर्शक के रूप में काम करता है।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI): संवैधानिक उपबंध और विकास

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) एक स्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी इसी पर है। पंचायत और नगर निकाय चुनाव के लिए देखें: राज्य निर्वाचन आयोग, और जिस सदन के चुनाव ECI कराता है उसके लिए: राजस्थान विधानसभा।

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1. निर्वाचन आयोग के सदस्यों का इतिहास

अनुच्छेद 324(2) के अनुसार आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और राष्ट्रपति की ओर से तय संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं:

  • 1950 से 1989: निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे।
  • 16 अक्टूबर 1989: 61वें संशोधन 1988 से मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष होने पर दो नए चुनाव आयुक्त जोड़े गए।
  • 1990 से 1993: जनवरी 1990 में दो पद हटा दिए गए, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 से इसे फिर से स्थायी 3 सदस्यीय संस्था बना दिया गया।
  • समान अधिकार: मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को बराबर शक्तियां हैं और वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है (2023 Act की धारा 10; Bill में पहले Cabinet Secretary के बराबर वेतन लिखा था, जिसे पास होने से पहले बदला गया)। मतभेद होने पर निर्णय बहुमत से होते हैं।

2. नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तें

आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम 2023 (Act No. 49 of 2023, राष्ट्रपति की मंजूरी 28 दिसंबर 2023) ने 1991 के पुराने कानून की जगह ली। इसके अनुसार:

  • खोज समिति (Search Committee): केंद्रीय कानून मंत्री की अध्यक्षता में, सचिव स्तर के दो अधिकारी। यह नामों का panel बनाती है।
  • चयन समिति (Selection Committee): प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), प्रधानमंत्री के नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता)। इसमें CJI नहीं हैं।
  • पृष्ठभूमि: मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट (अनूप बरनवाल केस) ने कानून बनने तक PM, LoP और CJI की समिति तय की थी। 2023 Act ने CJI की जगह कैबिनेट मंत्री को रखा। इस Act को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर 2026 तक सुनवाई चल रही है।
  • कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले आए)। दोबारा नियुक्ति नहीं होती।

पदधारी (नवंबर 2026 तक): मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार (26वें CEC, 19 फरवरी 2025 से; 2023 Act के तहत नियुक्त पहले CEC)। निर्वाचन आयुक्त: सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। मार्च 2026 में विपक्षी सांसदों ने पहली बार CEC को हटाने के प्रस्ताव का notice दिया, जिसे 6 अप्रैल 2026 को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति ने स्वीकार नहीं किया।

3. संवैधानिक स्वायत्तता

  • हटाने का नियम: अनुच्छेद 324(5) के तहत CEC को केवल उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को (संसद में विशेष बहुमत से)।
  • अन्य आयुक्तों को CEC की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं।
  • नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई नुकसानदेह बदलाव नहीं हो सकता।

Table 1: निर्वाचन आयोग से जुड़े प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद

अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान RPSC परीक्षा बिंदु
अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग में चुनाव का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव
अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं सभी के लिए एक ही सामान्य मतदाता सूची
अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार पर मतदान आयु 18 वर्ष (61वां संशोधन 1988)
अनुच्छेद 327 संसद को चुनाव कानून बनाने का अधिकार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951
अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों के दखल पर रोक केवल चुनाव याचिका (Election Petition) से चुनौती

चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य और शक्तियां

चुनाव आयोग के कार्यों को तीन प्रमुख वर्गों में बांटा गया है:

1. प्रशासनिक कार्य

  • संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का क्षेत्र तय करना (परिसीमन का मुख्य काम परिसीमन आयोग करता है)।
  • मतदाता सूचियां तैयार और संशोधित करना।
  • चुनाव कार्यक्रम घोषित करना और नामांकन पत्रों की जांच करना।
  • राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिह्न आवंटित करना।
  • आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct - MCC) लागू करना।
  • EVM और VVPAT के जरिए मतदान संपन्न कराना।

2. सलाहकारी व अर्ध-न्यायिक कार्य

  • अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों और अनुच्छेद 192 के तहत विधायकों की अयोग्यता पर परामर्श देना।
  • राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में चुनाव कराने की संभावना पर राष्ट्रपति को सलाह देना।
  • पार्टी विभाजन और चुनाव चिह्न विवादों में पंचाट की तरह फैसला देना।

याद रखें: नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K/243ZA) कराता है।

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG): संवैधानिक स्थिति और कार्य

संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 तक CAG का उल्लेख है।

1. स्वतंत्रता के संवैधानिक उपाय

  • अनुच्छेद 148: राष्ट्रपति की ओर से अधिपत्र (Warrant) से नियुक्ति। शपथ तीसरी अनुसूची के तहत।
  • कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु।
  • हटाने की पद्धति: सुप्रीम कोर्ट के जज के समान (संसद में विशेष बहुमत से साबित कदाचार या असमर्थता पर)।
  • अगले पद पर रोक: सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार में कोई भी सरकारी पद नहीं ले सकते (अनुच्छेद 148(4))।
  • खर्च: कार्यालय का खर्च भारत की संचित निधि पर भारित (Charged) होता है, जिस पर संसद में वोटिंग नहीं होती।

2. CAG के कार्य और रिपोर्ट (अनुच्छेद 149-151)

  • भारत और राज्यों की संचित निधि से होने वाले खर्चों का ऑडिट करना।
  • आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के लेन-देन का परीक्षण करना।
  • सरकारी कंपनियों और निगमों के खातों की जांच करना।
  • तीन वार्षिक रिपोर्ट: विनियोग लेखा, वित्त लेखा और सार्वजनिक उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति/राज्यपाल को सौंपना।
  • लोक लेखा समिति (PAC) CAG की रिपोर्ट की जांच करती है, इसलिए CAG को PAC का मित्र व मार्गदर्शक कहा जाता है।

Table 2: ECI और CAG की तुलना

मापदंड भारत निर्वाचन आयोग (ECI) नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG)
संविधान का भाग व अनुच्छेद भाग 15, अनुच्छेद 324-329 भाग 5, अनुच्छेद 148-151
सदस्य संख्या 3 (1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त) 1 (एकल सदस्यीय संस्था)
कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष 6 वर्ष या 65 वर्ष
हटाने का नियम CEC: सुप्रीम कोर्ट जज के समान; अन्य: CEC की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट जज के समान
पदमुक्ति बाद नौकरी संविधान में कोई सीधी रोक नहीं केंद्र या राज्य के अधीन सरकारी पद पर पूरी रोक
मुख्य कार्य संसद, विधानसभा, राष्ट्रपति चुनाव कराना सार्वजनिक खजाने के खर्चों का ऑडिट करना
संसदीय समिति सीधा संबंध नहीं PAC के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक
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महत्वपूर्ण तथ्य (Quick Revision Facts)

  • पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी. एस. रमादेवी थीं।
  • मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1988 से की गई।
  • 25 जनवरी 1950 को स्थापना के कारण हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं।
  • भारत के पहले CAG वी. नरहरि राव (1948-1954) थे। नवंबर 2026 तक CAG के. संजय मूर्ति हैं (21 नवंबर 2024 को शपथ, गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद)।
  • ब्रिटेन में CAG खर्च से पहले अनुमति देता है, जबकि भारत में CAG खर्च के बाद उसका ऑडिट करता है।

RAS Prelims MCQ

  1. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में CAG की नियुक्ति का उपबंध है?
    A) अनुच्छेद 148
    B) अनुच्छेद 280
    C) अनुच्छेद 324
    D) अनुच्छेद 315
    उत्तर: A) अनुच्छेद 148
    कारण: अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति करते हैं।
  2. भारत निर्वाचन आयोग कौन सा चुनाव नहीं कराता?
    A) लोकसभा
    B) राज्यसभा
    C) राज्य पंचायत व नगर पालिका
    D) राज्य विधानसभा
    उत्तर: C) राज्य पंचायत व नगर पालिका
    कारण: पंचायत और नगर पालिका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है।
  3. मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन से हुई?
    A) 42वां संशोधन
    B) 44वां संशोधन
    C) 61वां संशोधन 1988
    D) 86वां संशोधन
    उत्तर: C) 61वां संशोधन 1988
    कारण: 61वें संविधान संशोधन 1988 से अनुच्छेद 326 में संशोधन हुआ।
  4. CAG के पदमुक्ति के बाद क्या नियम है?
    A) वे फिर से CAG बन सकते हैं
    B) वे किसी राज्य के मंत्री बन सकते हैं
    C) वे केंद्र या राज्य के अधीन किसी सरकारी पद के पात्र नहीं होते
    D) वे लोकसभा सदस्य बन सकते हैं
    उत्तर: C) वे केंद्र या राज्य के अधीन किसी सरकारी पद के पात्र नहीं होते
    कारण: अनुच्छेद 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति बाद सरकारी पद पर पूरी रोक है।
  5. लोक लेखा समिति (PAC) का मार्गदर्शक किसे कहा जाता है?
    A) वित्त मंत्री
    B) CAG
    C) महान्यायवादी
    D) मुख्य सतर्कता आयुक्त
    उत्तर: B) CAG
    कारण: CAG की रिपोर्ट के आधार पर PAC खर्चों की समीक्षा करती है।
  6. निर्वाचन आयोग को स्थायी 3 सदस्यीय निकाय कब बनाया गया?
    A) 1950
    B) 1989
    C) 1993
    D) 2001
    उत्तर: C) 1993
    कारण: 1 अक्टूबर 1993 से यह स्थायी 3 सदस्यीय संस्था बना।
  7. संसद सदस्यों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है?
    A) सुप्रीम कोर्ट
    B) भारत निर्वाचन आयोग
    C) लोकसभा अध्यक्ष
    D) विधि आयोग
    उत्तर: B) भारत निर्वाचन आयोग
    कारण: अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श लेते हैं।
  8. CAG अपनी ऑडिट रिपोर्ट केंद्र स्तर पर किसे सौंपते हैं?
    A) प्रधानमंत्री
    B) राष्ट्रपति
    C) लोकसभा अध्यक्ष
    D) वित्त मंत्री
    उत्तर: B) राष्ट्रपति
    कारण: अनुच्छेद 151(1) के तहत CAG रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं जो उसे संसद में रखवाते हैं।
  9. 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून के अनुसार चयन समिति में कौन नहीं होता?
    A) भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)
    B) प्रधानमंत्री
    C) लोकसभा में विपक्ष के नेता
    D) केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
    उत्तर: A) भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)
    कारण: 2023 अधिनियम की चयन समिति में CJI शामिल नहीं हैं।
  10. चुनावी मामलों में अदालतों के दखल पर रोक किस अनुच्छेद में है?
    A) अनुच्छेद 325
    B) अनुच्छेद 327
    C) अनुच्छेद 328
    D) अनुच्छेद 329
    उत्तर: D) अनुच्छेद 329
    कारण: अनुच्छेद 329 के तहत चुनावी मामलों में सामान्य अदालती दखल पर रोक है।

RAS Mains Questions

Exam के लिए Important Questions नीचे दिए गए हैं:

Short Questions (2–3 marks)

  1. अनुच्छेद 324 क्या है?
    उत्तर: संविधान का अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग को संसद, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों के संचालन, निदेशन और नियंत्रण का पूर्ण अधिकार देता है।
  2. CAG को PAC का मित्र व मार्गदर्शक क्यों कहा जाता है?
    उत्तर: लोक लेखा समिति सरकारी खर्चों की समीक्षा CAG की दी गई वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर करती है और CAG समिति को तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराते हैं।

Long Questions (5–10 marks)

  1. CAG की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान में क्या नियम हैं?
    उत्तर: चार प्रमुख नियम हैं:
    1. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का सुरक्षित कार्यकाल।
    2. सुप्रीम कोर्ट के जज की भांति संसद में विशेष बहुमत से ही हटाया जाना।
    3. सेवानिवृत्ति बाद केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी पद पर पूर्ण रोक (अनु. 148(4))।
    4. कार्यालय का व्यय संचित निधि पर भारित होना।
  2. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में ECI की भूमिका और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।
    उत्तर रूपरेखा:
    - भूमिका: मतदाता सूची का निर्माण, EVM-VVPAT का प्रयोग, आदर्श आचार संहिता लागू करना और चुनावी खर्च की निगरानी।
    - चुनौतियां: सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, धनबल का बढ़ता असर, और आयुक्तों की नियुक्ति व्यवस्था पर स्वायत्तता के सवाल।
    - सुझाव: आचार संहिता को कानूनी शक्ति और आयोग को अधिक वित्तीय स्वायत्तता देना।

FAQs

Q1: क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के वेतन में अंतर है?
नहीं, सभी को सुप्रीम कोर्ट जज के समान वेतन व भत्ते मिलते हैं।

Q2: क्या CAG निजी कंपनियों का ऑडिट कर सकता है?
सामान्यतः नहीं, लेकिन सरकार के साथ राजस्व साझा करने वाले पीपीपी प्रोजेक्ट्स में सरकार के हिस्से की जांच कर सकता है।

Q3: क्या चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्ति बाद दूसरा पद ले सकते हैं?
संविधान में इस पर कोई सीधी रोक नहीं है, जबकि CAG पर पूरी पाबंदी है।

परीक्षा के लिए याद रखें

  • निर्वाचन आयोग: भाग 15, अनुच्छेद 324-329; CAG: भाग 5, अनुच्छेद 148-151।
  • ECI 1989 में पहली बार बहु-सदस्यीय बना; 1 अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यीय (1 CEC + 2 EC)।
  • CEC/EC नियुक्ति कानून 2023: चयन समिति = PM + एक कैबिनेट मंत्री + लोकसभा में LoP (CJI नहीं)।
  • CEC को सुप्रीम कोर्ट जज की तरह हटाया जाता है (अनु. 324(5)); EC को CEC की सिफारिश पर।
  • नवंबर 2026 तक: CEC ज्ञानेश कुमार, CAG के. संजय मूर्ति।
  • CAG रिटायर होने के बाद केंद्र या राज्य में कोई सरकारी पद नहीं ले सकता (अनु. 148(4))।
  • CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति (अनु. 151(1)) या राज्यपाल (अनु. 151(2)) को जाती है; PAC इसकी जांच करती है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Quick Answer: Election Commission of India और CAG in Hindi: भारत।
भारतीय संविधान और राजव्यवस्था के पाठ्यक्रम में Election Commission of India और CAG in Hindi: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG): कार्य और शक्तियां एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह मुख्य सिद्धांतों, परीक्षा प्रश्नों और सूत्रों को समझने के लिए अत्यधिक आवश्यक है।
हाँ, NotesMedia पर आपको Election Commission of India और CAG in Hindi: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG): कार्य और शक्तियां के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, हल किए गए उदाहरण और नोट्स बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। अधिक अभ्यास के लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
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